Bye-laws (उप-नियमावली)
अध्याय IX — यूनिट एवं सामान्य क्षेत्र का उपयोग
37. छत/टेरेस, भूतल एवं सामान्य क्षेत्रों पर संस्था का अधिकार
(1) भवन की छत/टेरेस, तलघर/स्टिल्ट (जहां किसी विशेष यूनिट को आवंटित न हो), समस्त सामुदायिक हॉल, कार्यालय कक्ष, तथा धारा 5(ट) में परिभाषित समस्त सामान्य क्षेत्र संस्था के अविभाजित सामूहिक स्वामित्व एवं नियंत्रण में रहेंगे। किसी व्यक्तिगत सदस्य (शीर्ष तल के फ्लैट स्वामी सहित) को कोई अनन्य दावा नहीं, जब तक विक्रय विलेख में स्पष्ट रूप से अभिलिखित न हो। बिल्डर/प्रमोटर द्वारा भी हैंडओवर पश्चात सामुदायिक हॉल, कार्यालय कक्ष अथवा किसी अन्य सामान्य क्षेत्र पर स्वामित्व, कब्जा, किराया-अधिकार अथवा किसी प्रकार का उपयोग अधिकार प्रतिधारित नहीं किया जा सकेगा।
(2) बिल्डर द्वारा किसी सामान्य क्षेत्र (छत/बाह्य भित्ति आदि) को किसी तीसरे पक्ष को पूर्व में दिया गया कोई पट्टा/अनुबंध (मोबाइल टावर, होर्डिंग आदि), यदि हो, तो हैंडओवर के समय संस्था को लिखित रूप में प्रकट करना अनिवार्य; तत्पश्चात ऐसी समस्त आय संस्था की होगी।
(3) कोई भावी वाणिज्यिक उपयोग केवल जनरल हाउस के बहुमत एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से।
(4) छत पर स्थापित समस्त उपकरण के रखरखाव का दायित्व संस्था का।
38. उपयोग का प्रतिबंध — आवासीय फ्लैट केवल आवासीय प्रयोजन हेतु; पार्किंग का व्यावसायिक उपयोग वर्जित; बिना अनुमति निर्माण/परिवर्तन नहीं; सुविधा छोड़ने/इकाई खाली रखने पर भी सामान्य व्यय से मुक्ति नहीं; सामान्य क्षेत्रों में अवरोध वर्जित।
39. प्रवेश का अधिकार — आपातकाल में प्राधिकृत व्यक्ति को फ्लैट में प्रवेश अनिवार्य; सामान्य सेवाओं की मरम्मत हेतु अग्रिम सूचना पर प्रवेश।
40. क्षति — किसी सदस्य/परिवार/अतिथि/किरायेदार/ठेकेदार की लापरवाही से सामान्य क्षेत्र या अन्य इकाई को क्षति पर मरम्मत व्यय संबंधित सदस्य से वसूल।
41. बंधक की सूचना — इकाई बंधक रखने पर संस्था को सूचना; "यूनिट बंधक रजिस्टर" में अभिलेख।
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