House Rules (आचरण नियमावली)

कृष्णा टावर एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स (AOA) के उपनियमों की अनुसूची — प्रबन्धन बोर्ड के प्रस्ताव से संशोधन योग्य।

यह हाउस रूल्स संस्था के औपचारिक उपनियमों का हिस्सा नहीं हैं, अतः इन्हें प्रबन्धन बोर्ड के साधारण बहुमत प्रस्ताव से संशोधित किया जा सकता है, बिना उपनियम संशोधन की 2/3 बहुमत प्रक्रिया अपनाए।

This is a proposed draft open to member feedback until adopted. Suggestions welcome via the Feedback form.

1. पार्किंग नियम

  1. प्रत्येक फ्लैट को बिल्डर द्वारा आवंटित पार्किंग स्थल के अनुसार ही पार्किंग की अनुमति होगी। आवंटन का विवरण फ्लैट के मूल दस्तावेजों/बिल्डर के पत्र के अनुसार अभिलिखित किया जाएगा।
  2. किसी अन्य सदस्य के आवंटित स्थान पर पार्किंग नहीं की जाएगी।
  3. आगंतुक/विजिटर वाहनों हेतु पृथक विजिटर पार्किंग क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा, जिसका उपयोग अधिकतम अवधि (जैसे 24 घंटे) तक ही किया जा सकेगा।
  4. व्यावसायिक/भारी वाहनों (ट्रक, टेम्पो आदि) की पार्किंग परिसर में केवल अस्थायी लोडिंग/अनलोडिंग हेतु अनुमत होगी, स्थायी पार्किंग हेतु नहीं।
  5. पार्किंग क्षेत्र में वाहन धुलाई, मरम्मत अथवा तेल परिवर्तन जैसे कार्य वर्जित होंगे।

2. किरायेदार/टेनेंट पंजीकरण

  1. फ्लैट किराए पर देने वाला सदस्य किरायेदार का नाम, संपर्क नंबर, पहचान प्रमाण (आधार/पैन आदि) एवं पुलिस सत्यापन (यदि लागू हो) की प्रति सचिव के पास किरायेदार के प्रवेश से पूर्व जमा करेगा।
  2. किरायेदार को संस्था के हाउस रूल्स एवं उपनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा; उल्लंघन की स्थिति में जिम्मेदारी फ्लैट स्वामी की होगी।
  3. रखरखाव शुल्क का दायित्व फ्लैट स्वामी पर बना रहेगा, चाहे वास्तविक भुगतान किरायेदार द्वारा किया जाए।

3. नवीनीकरण / संरचनात्मक परिवर्तन

  1. फ्लैट के भीतर सामान्य आंतरिक नवीनीकरण (पेंट, फर्श, फिटिंग परिवर्तन आदि) हेतु पूर्व सूचना सचिव को देना पर्याप्त होगा।
  2. किसी भी संरचनात्मक परिवर्तन (दीवार तोड़ना/बनाना, बीम/कॉलम में परिवर्तन, बालकनी विस्तार आदि) हेतु प्रबन्धन बोर्ड की पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य होगी, तथा जहां आवश्यक हो, सक्षम प्राधिकारी (LDA आदि) से भी अनुमति लेनी होगी।
  3. वॉटरप्रूफिंग को प्रभावित करने वाले किसी भी कार्य (जैसे बाथरूम/बालकनी में बदलाव) की जिम्मेदारी एवं परिणामी क्षति का दायित्व संबंधित सदस्य का होगा।
  4. निर्माण/नवीनीकरण कार्य केवल निर्धारित समय (जैसे प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक, रविवार/अवकाश को छोड़कर) में ही किया जा सकेगा।

4. सामान्य आचरण नियम

  1. शोर — रात्रि 10 बजे से प्रातः 7 बजे तक तेज संगीत, लाउडस्पीकर अथवा अन्य शोरगुल वाली गतिविधियां वर्जित होंगी।
  2. पालतू पशु — पालतू पशु रखने की अनुमति होगी, परंतु उन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों में बिना पट्टे (leash) के नहीं ले जाया जाएगा तथा मल-मूत्र की सफाई पशु स्वामी की जिम्मेदारी होगी।
  3. सामान्य क्षेत्रों (सीढ़ी, लॉबी, कॉरिडोर) में व्यक्तिगत सामान रखना वर्जित होगा।
  4. परिसर में धूम्रपान/मद्यपान सार्वजनिक/सामान्य क्षेत्रों में वर्जित होगा।

5. अतिथि / विजिटर नियम

  1. सभी आगंतुकों की एंट्री सुरक्षा गार्ड द्वारा रजिस्टर/ऐप में दर्ज की जाएगी तथा संबंधित फ्लैट से टेलीफोनिक/इंटरकॉम पुष्टि के पश्चात ही प्रवेश दिया जाएगा।
  2. डिलीवरी/सर्विस पर्सनल (कूरियर, हाउसकीपिंग आदि) हेतु भी उपरोक्त प्रक्रिया लागू होगी।

6. कूड़ा प्रबंधन

  1. सूखा एवं गीला कूड़ा पृथक-पृथक निर्धारित डस्टबिन में ही डाला जाएगा।
  2. कूड़ा एकत्रीकरण का निर्धारित समय संस्था द्वारा सूचित किया जाएगा; उस समय के अतिरिक्त सामान्य क्षेत्रों में कूड़ा नहीं रखा जाएगा।

7. उल्लंघन पर कार्यवाही

इन हाउस रूल्स के उल्लंघन की स्थिति में प्रबन्धन बोर्ड लिखित चेतावनी जारी करेगा; बार-बार उल्लंघन की स्थिति में जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा अथवा उपनियमों की धारा (संस्था के उद्देश्य/अनुशासनात्मक प्रावधान) के अंतर्गत अन्य उपयुक्त कार्यवाही की जा सकेगी।

टिप्पणियां एवं प्रश्न

इस पृष्ठ पर टिप्पणी या प्रश्न साझा करें। समिति द्वारा समीक्षा के बाद टिप्पणियां दिखाई देती हैं।

धन्यवाद! आपकी टिप्पणी समीक्षा हेतु भेज दी गई है।
भेजने से पहले कृपया टिप्पणी लिखें।

इस पृष्ठ पर टिप्पणी करने वाले पहले व्यक्ति बनें।