Bye-laws (उप-नियमावली)
अध्याय VIII — वित्त एवं कोष
31. कोष के स्रोत — सदस्यता शुल्क, मासिक रखरखाव शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिल्डर से कॉर्पस फंड, अविक्रित फ्लैटों का शुल्क, सामुदायिक सुविधा शुल्क, स्वैच्छिक दान, तथा सामान्य क्षेत्रों के व्यावसायिक उपयोग/लीज़ से आय (सदस्यों की सहमति एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से)।
32. बैंक खाता संचालन
(1) खाता किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक में खोला जाएगा।
- ₹10,000/- तक के भुगतान कोषाध्यक्ष द्वारा एकल रूप से; ₹10,000/- से अधिक के समस्त भुगतान चेक द्वारा अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षर से।
- ₹20,000/- से अधिक के व्यय हेतु प्रबन्धन समिति का पूर्व अनुमोदन आवश्यक।
33. निवेश संबंधी प्रतिबंध — निधियां केवल राष्ट्रीयकृत बैंक की बचत/सावधि जमा (FDR) में; किसी सट्टात्मक बाजार में निवेश नहीं। दीर्घकालीन रखरखाव निधि पृथक रखी जाएगी, केवल बड़े मरम्मत/प्रतिस्थापन हेतु।
34. रखरखाव शुल्क, विलंब शुल्क एवं दंड ब्याज
(1) निर्धारित तिथि तक भुगतान अनिवार्य; विलंब पर दंड ब्याज (जैसे 1.5% प्रतिमाह, जनरल हाउस द्वारा तय)।
- 3 माह से अधिक बकाया रहने पर सामान्य सुविधाओं के उपयोग से अस्थायी वंचन एवं मतदान/उम्मीदवारी की अपात्रता।
35. आय-व्यय लेखा एवं प्रकाशन — वार्षिक लेखा प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक अंकेक्षित; अंकेक्षित विवरण की प्रति 15 अगस्त तक प्रत्येक सदस्य को; कार्यालय में सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध।
36. भवन बीमा (Building Insurance)
(1) प्रबन्धन समिति का अनिवार्य दायित्व — भवन संरचना एवं समस्त सामान्य क्षेत्रों हेतु "मास्टर पॉलिसी" (फायर एवं संबद्ध संकट, यथासंभव भूकंप एवं बाढ़/तूफान राइडर सहित) प्रतिवर्ष अक्षुण्ण रखना। बीमा राशि पुनर्निर्माण लागत पर आधारित।
(2) यह सामान्य (कॉमन) व्यय होगा, प्रीमियम सभी सदस्यों से आनुपातिक रूप से; किसी को छूट नहीं।
(3) प्रत्येक वर्ष 2-3 कंपनियों से कोटेशन प्राप्त कर सामान्य सभा के समक्ष; अंतिम चयन/प्रीमियम का अनुमोदन बहुमत से।
(4) पॉलिसी की मूल प्रति एवं नवीनीकरण रसीदें कार्यालय में सुरक्षित; अनुरोध पर अवलोकनार्थ।
(5) स्पष्टीकरण — यह पॉलिसी केवल भवन संरचना/सामान्य क्षेत्र कवर करेगी। फ्लैट के आंतरिक भाग/फर्नीचर/सामान हेतु प्रत्येक सदस्य पृथक व्यक्तिगत गृह बीमा स्वयं कराएगा (पूर्णतः वैकल्पिक)।
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