Bye-laws (उप-नियमावली)
अध्याय VII — पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य
23. अध्यक्ष — समस्त बैठकों की अध्यक्षता, समान मत होने पर निर्णायक मत, संस्था का प्रतिनिधित्व, तथा ₹20,000/- तक के आकस्मिक व्यय की स्वीकृति (बाद में बोर्ड अनुमोदन आवश्यक)।
24. उपाध्यक्ष — अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनका कार्यभार एवं समस्त अधिकार।
25. सचिव — दैनिक/मासिक लेन-देन पर पर्यवेक्षण; आय-व्यय का लेखा; बैठकों की सूचना, कार्यवृत्त, नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट अद्यतन रखना (प्रत्येक बैठक हेतु पृथक उपस्थिति रजिस्टर); अनुबंध पर हस्ताक्षर (अध्यक्ष के अनुमोदन से); पत्राचार; रसीद जारी करना; रिपोर्ट प्रस्तुत करना; न्यायालय में प्रतिनिधित्व; अभिलेख अनुरक्षण; कर्मचारियों पर नियंत्रण एवं अनुशासन; आगंतुक प्रवेश नियमन।
26. सह-सचिव — सचिव के साथ कार्य एवं उनकी अनुपस्थिति में समस्त अधिकार व कर्तव्य।
27. कोषाध्यक्ष — कोष एवं प्रतिभूतियों का दायित्व; ₹10,000/- से अधिक नगद अपने पास न रखना; पासबुक/रसीद/FDR की सुरक्षित अभिरक्षा; लेखा-बंदी कर सचिव व अध्यक्ष को प्रस्तुत करना।
28. ऑडिटर — प्रतिवर्ष लेखा-जोखा का अंकेक्षण एवं वित्तीय अनुशासन हेतु सुझाव; किसी भी दस्तावेज को मंगाने/जांचने का अधिकार।
29. प्रबंधक (एस्टेट मैनेजर) — आवश्यकता पड़ने पर सवेतन प्रबंधक की नियुक्ति, जो सचिव के निर्देशन में कार्य करेगा।
30. प्रबन्धन समिति के सामान्य अधिकार व कर्तव्य — सामान्य क्षेत्रों का रखरखाव/मरम्मत/प्रतिस्थापन; शुल्क वसूली; कर्मचारियों की नियुक्ति/हटाना; लेखा एवं ऑडिट; संपत्ति का इन्वेंटरी रजिस्टर एवं समय-समय पर सत्यापन।
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