अध्याय 4 में से 13
Bye-laws (उप-नियमावली)
अध्याय IV — अविक्रित फ्लैट प्रावधान
12. अविक्रित फ्लैटों से संबंधित प्रावधान
(1) जब तक बिल्डर/प्रमोटर के पास कोई फ्लैट अविक्रित रहता है, बिल्डर उन फ्लैटों के रखरखाव शुल्क एवं अन्य देय हेतु उत्तरदायी होगा।
(2) प्रत्येक अविक्रित फ्लैट हेतु बिल्डर को उतना ही मताधिकार प्राप्त होगा जितना किसी सामान्य सदस्य को एक फ्लैट हेतु।
(3) प्रबन्धन समिति बिल्डर से अविक्रित फ्लैटों की सूची एवं बकाया शुल्क का ब्यौरा प्रत्येक छमाही प्राप्त करेगी।
इस अध्याय हेतु सुझाव — 4. अध्याय IV — अविक्रित फ्लैट प्रावधान
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