अध्याय 3 में से 13

Bye-laws (उप-नियमावली)

अध्याय III — सदस्यता

7. सदस्यता

(1) प्रत्येक फ्लैट स्वामी को विक्रय विलेख निष्पादित होने तथा ₹1,000/- (अथवा जनरल हाउस द्वारा निर्धारित राशि) की सदस्यता प्रवेश शुल्क जमा करने पर स्वतः सदस्यता प्राप्त होगी। संस्था की सदस्यता लेना प्रत्येक स्वामी के लिए अनिवार्य होगा।

(iii) संस्थापक पदाधिकारी पद खुले हैं। सामान्य सभा द्वारा नामांकन, सहमति एवं स्वीकृति दर्ज होने के बाद ही नाम और फ्लैट संख्या लिखी जाएगी। सामान्य सभा द्वारा तय कट-ऑफ तक सदस्य आगे आ सकते हैं या नाम वापस ले सकते हैं।

क्र.सं.पदनामफ्लैट
1अध्यक्ष / Chairman
2उपाध्यक्ष
3सचिव
4संयुक्त सचिव
5कोषाध्यक्ष
7कार्यकारिणी सदस्य
8कार्यकारिणी सदस्य
9कार्यकारिणी सदस्य

8. सदस्यता का हस्तांतरण एवं स्थानांतरण शुल्क

(1) फ्लैट का पंजीकृत विक्रय/हस्तांतरण होने पर पुराने सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा नए स्वामी को स्वतः सदस्यता प्राप्त होगी।

(2) हस्तांतरण से पूर्व सदस्य को संस्था के समस्त बकाया देय का भुगतान करना अनिवार्य होगा। "नो-ड्यूज़ प्रमाण-पत्र" तभी जारी किया जाएगा जब सभी देय राशियां प्राप्त हो चुकी हों तथा संबंधित चेक भुनाया जा चुका हो।

(3) प्रत्येक हस्तांतरण पर संस्था एक "स्थानांतरण शुल्क" (Transfer Fee) — राशि जनरल हाउस द्वारा निर्धारित — वसूल कर सकेगी, जिसे भविष्य के बड़े मरम्मत कार्यों हेतु पृथक कोष में जमा किया जाएगा।

(4) सदस्य को हस्तांतरण की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित रूप में सचिव को देनी होगी। फ्लैट किराए पर देने की स्थिति में किरायेदार का विवरण संस्था के पास पंजीकृत कराया जाएगा; किरायेदार को मताधिकार प्राप्त नहीं होगा।

9. सदस्य की मृत्यु की स्थिति में सदस्यता — किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, संस्था द्वारा स्वीकृत उसके विधिक उत्तराधिकारी(गण) सदस्यता के हकदार होंगे। एक से अधिक उत्तराधिकारी होने पर उन्हें आपस में सहमति से किसी एक व्यक्ति को स्थायी सदस्य के रूप में मतदान अधिकार हेतु नामित करना होगा।

10. संयुक्त स्वामित्व — जहां कोई फ्लैट दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से क्रय किया गया हो, वहां मतदान का अधिकार केवल एक व्यक्ति को होगा, जिसका नाम पहले से संस्था को लिखित रूप में सूचित किया गया हो।

11. अयोग्यता एवं सदस्यता की समाप्ति

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