Bye-laws (उप-नियमावली)
अध्याय II — उद्देश्य
6. संस्था के उद्देश्य
1. संक्षिप्त नाम
इन उप-नियमों को कृष्णा टावर ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी के उप-नियम कहा जाएगा।
(2) परिसर में सुरक्षा गार्ड, सी.सी.टी.वी. एवं अन्य सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करना एवं उनकी नियमित निगरानी करना।
(3) जनरेटर, लिफ्ट, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज एवं जल निकासी व्यवस्था के रख-रखाव, मरम्मत एवं समयबद्ध सर्विसिंग की व्यवस्था करना।
(4) परिसर की साफ-सफाई, ठोस अपशिष्ट (कूड़ा) प्रबंधन एवं कीट नियंत्रण की व्यवस्था करना।
(5) अग्निशमन उपकरणों की स्थापना, रखरखाव एवं नियमित जांच सुनिश्चित करना तथा आपातकालीन तैयारियों की व्यवस्था करना।
(6) सामान्य क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट एवं अन्य उपयोगिताओं का प्रबंधन करना।
(7) रखरखाव शुल्क, दीर्घकालीन रखरखाव निधि (सिंकिंग फंड) एवं अन्य देय राशियों का निर्धारण, संग्रहण एवं पारदर्शी उपयोग करना।
(8) बिल्डर/डेवलपर से भवन के कॉमन एरिया, उपकरणों, वारंटी दस्तावेजों का विधिवत हस्तांतरण सुनिश्चित करना।
(9) बिल्डर के पास शेष अविक्रित फ्लैटों के संबंध में समन्वय एवं उन पर लागू रखरखाव शुल्क की वसूली सुनिश्चित करना।
- सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन करने वाले सदस्यों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना।
- सदस्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग, सौहार्द एवं सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना तथा सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
- संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक खाता खोलना, संविदाएं करना, विधिक कार्यवाही करना एवं अन्य वैधानिक कार्य करना।
- जनरल हाउस के बहुमत अनुमोदन एवं सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से, छत/टेरेस अथवा अन्य सामान्य क्षेत्रों के उपयुक्त भाग को किसी वाणिज्यिक प्रयोजन (जैसे मोबाइल टावर, होर्डिंग आदि) हेतु किराए/लाइसेंस पर देना तथा उससे प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना।
इस अध्याय हेतु सुझाव — 2. अध्याय II — उद्देश्य
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