Bye-laws (उप-नियमावली)
अध्याय XII — सामान्य प्रावधान
46. सामान्य मुद्रा (Common Seal) — संस्था की एक सील, सचिव की अभिरक्षा में, केवल प्रबन्धन समिति के प्रस्ताव द्वारा प्राधिकृत उपयोग हेतु।
47. अनुपालन — यदि कोई प्रावधान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 अथवा उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट अधिनियम 2010 से असंगत हो, तो संबंधित अधिनियम अभिभावी होगा।
48. उपनियमों में संशोधन — संशोधन जनरल हाउस की विशेष बैठक में भवन की कुल इकाइयों के कम से कम 2/3 का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के अनुमोदन से, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति सहित; तत्पश्चात रजिस्ट्रार को सूचित।
49. संस्था की कार्यवाही — संस्था द्वारा या विरुद्ध कोई वाद/कार्यवाही अध्यक्ष अथवा सचिव के माध्यम से संस्था के नाम से।
50. संस्था का विघटन एवं विसर्जन — विघटन का निर्णय अधिनियम 1860 की धारा 13 व 14 के अंतर्गत विशेष बैठक में उपस्थित सदस्यों के 3/5 बहुमत से; शेष संपत्ति का निस्तारण अधिनियम के प्रावधानों अनुसार।
_दिनांक : ____________ स्थान : लखनऊ_
इस अध्याय हेतु सुझाव — 12. अध्याय XII — सामान्य प्रावधान
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