Bye-laws (उप-नियमावली)
कृष्णा टावर, कृष्णालोक फेज-2, कानपुर रोड, लखनऊ-226401 — संस्करण 3, विस्तृत एवं स्पष्ट प्रारूप।
यह प्रस्तावित प्रारूप है, जो सामान्य सभा में अंगीकृत एवं पंजीकृत होने तक सदस्यों की प्रतिक्रिया हेतु खुला है। किसी भी खंड पर सुझाव/आपत्ति फीडबैक प्रपत्र के माध्यम से धारा संख्या सहित दें। यह वेब संस्करण पठन-सुविधा हेतु है; हस्ताक्षरित/पंजीकृत मूल प्रति ही प्रामाणिक होगी।
अध्याय I — प्रारंभिक
1. संस्था का नाम : कृष्णा टावर ओनर्स वेलफेयर सोसाइटी (Krishna Tower Owners Welfare Society) (प्रस्तावित — सामान्य सभा में अंतिम अनुमोदन लंबित)
2. संस्था का कार्यक्षेत्र : कृष्णा टावर परिसर, कृष्णालोक फेज-2, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
3. पता : कृष्णा टावर, कृष्णालोक फेज-2, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226401
4. विधिक आधार — यह संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगी तथा उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (निर्माण, स्वामित्व एवं रखरखाव संवर्धन) अधिनियम, 2010 के अंतर्गत "एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स" के रूप में मान्य होगी। जहां भी इन उपनियमों का कोई प्रावधान उक्त अधिनियमों से असंगत हो, वहां अधिनियम का प्रावधान अभिभावी होगा।
5. परिभाषाएं
- (क) बोर्ड/प्रबन्धन समिति — संस्था के निर्वाचित पदाधिकारियों की समिति, जिसे संस्था के प्रबंधन का दायित्व सौंपा गया है।
- (ख) स्वामी — किसी फ्लैट के पंजीकृत मालिक।
- (ग) परिवार — पति/पत्नी, आश्रित बच्चे, विधिक रूप से गोद लिए बच्चे एवं आश्रित माता-पिता।
- (घ) जनरल हाउस/GBM/AGM — संस्था के सभी सदस्यों की सामान्य/वार्षिक सभा।
- (ङ) EGBM — किसी विशेष विषय पर बुलाई गई आकस्मिक सामान्य सभा, न्यूनतम 7 दिन के नोटिस पर।
- (च) बहुमत — जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, कुल मतों का 51 प्रतिशत।
- (छ) सक्षम प्राधिकारी — LEDA/LDA अथवा रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एंड चिट्स, उत्तर प्रदेश।
- (ज) यूनिट — भवन में कोई भी आवासीय अथवा गैर-आवासीय फ्लैट/इकाई।
- (झ) वोटर — पात्र सदस्य जिसका नाम प्रबन्धन समिति द्वारा तैयार एवं निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित मतदाता सूची में हो।
- (ट) सामान्य क्षेत्र एवं सुविधाएं (Common Areas & Facilities) — वह समस्त भूमि, संरचना एवं सुविधाएं जो किसी व्यक्तिगत यूनिट के विक्रय विलेख में विशेष रूप से बेची न गई हों, जिसमें सम्मिलित हैं (किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं) — मूल भूमि, नींव, स्तंभ, बीम, बाह्य भित्ति, सीढ़ियां, गलियारे/लॉबी, लिफ्ट एवं लिफ्ट मशीन रूम, छत/टेरेस (उस पर स्थापित समस्त उपकरण — जल टैंक, सोलर पैनल आदि सहित), तलघर/स्टिल्ट (जब तक विशेष रूप से किसी यूनिट को आवंटित न हो), पार्किंग क्षेत्र (आवंटित स्थानों को छोड़कर), विद्युत/जनरेटर/फायर कंट्रोल रूम, सुरक्षा केबिन, बाउंड्री वॉल, मुख्य गेट, आंतरिक सड़कें/मार्ग, उद्यान/लॉन, सीवरेज एवं जल निकासी व्यवस्था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, तथा भवन परिसर में स्थित समस्त सामुदायिक हॉल (Community Hall) एवं कार्यालय कक्ष (Office Room/Area)। ये समस्त क्षेत्र/सुविधाएं संस्था के अविभाजित सामूहिक स्वामित्व एवं नियंत्रण में रहेंगी।
इस अध्याय हेतु सुझाव — 1. अध्याय I — प्रारंभिक
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